राजपाल यादव तिहाड़ जेल में 12 दिन बिताने के बाद अब जमानत पर बाहर आ चुके हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने 16 फरवरी, 2026 को राजपाल यादव को 18 मार्च तक अंतरिम जमानत दे दी। ये राहत उन्हें तब दी गई जब उन्होंने शिकायतकर्ता के बैंक खाते में 1.5 करोड़ रुपये जमा किए और कोर्ट के निर्देशानुसार जरूरी कार्रवाई पूरी की।

राजपाल यादव ने 5 फरवरी को तिहाड़ में सरेंडर कर दिया था, जब हाई कोर्ट ने उन्हें 9 करोड़ रुपये के चेक बाउंस मामले में 6 महीने जेल की सजा काटने का आदेश दिया। जेल से रिहा होने के बाद राजपाल यादव अपने पैतृक घर पहुंचे, जहां उन्होंने आईएएनएस के साथ खास बातचीत की और सभी का आभार व्यक्त किया।
उन्होंने कहा, ‘मैं यह भी कहना चाहता हूं कि पिछले 25 वर्षों से मुझे सबकी सहानभूति मिली है, लेकिन मुझे थोड़ा समय दीजिए। मुझ जैसे काम के प्रति जुनूनी व्यक्ति को सहानुभूति से ज्यादा समय चाहिए। आगे कोशिश करूंगा कि गलती है तो मुंह से भी ज्यादा पिघल जाऊं और छोटा हो जाऊं। और अगर सच्चाई है तो लोहे से भी ज्यादा मजबूत हो जाऊं।’ बता दें कि चेक बाउंस मामले में अभिनेता तिहाड़ जेल में थे, जहां से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए हैं।’

